Maharashtra Crime News : ठाणे जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने अपने सदस्य वकीलों से 12 साल की एक बच्ची से बलात्कार-हत्या के मामले के आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी की पैरवी नहीं करने का आह्वान किया है। विशाल ने 23 दिसंबर को अपनी पत्नी साक्षी की मदद से कल्याण के चक्की नाका इलाके से लड़की का अपहरण किया था और यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या कर दी थी। दंपति ने इसके बाद लड़की का शव कल्याण-पडघा रोड पर बापगांव में फेंक दिया था।
पुलिस के मुताबिक, दंपति ने इसके बाद लड़की का शव कल्याण-पडघा रोड पर बापगांव में फेंक दिया था। बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने शनिवार को बताया कि यहां बार कक्ष में एक नोटिस लगाया गया है, जिसमें वकीलों से अदालत में गवली दंपति की पैरवी नहीं करने को कहा गया है।
विशाल और साक्षी को 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत हत्या या फिरौती हासिल करने के इरादे से अपहरण, बलात्कार, सबूतों को नष्ट करने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, डोंबिवली के मानपाड़ा इलाके में काम करने वाले विशाल के खिलाफ पहले से आठ अपराध दर्ज हैं। दंपति को दो जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच दल अपराध दृश्य के नाट्य रूपांतरण और दंपति से पूछताछ के जरिए हत्या की मंशा का पता लगाने की कोशिशों में जुटे हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour