अदालत ने करीमुल्ला शेख को उम्रकैद, जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सलेम और करीमुल्ला पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 700 से ज्यादा घायल हुए थे। हालांकि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय हुई संधि के मुताबिक सलेम को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इसी संधि के मुताबिक उसे अधिकतम 25 साल की सजा दी जा सकती है।
इससे पहले अदालत ने हत्या और साजिश के आरोप में अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था।