डांस बार में जाने वाले क्या कर सकेंगे, क्या नहीं, जानिए 8 खास बातें...

गुरुवार, 17 जनवरी 2019 (15:21 IST)
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में डांस बार एक बार फिर गुलजार होंगे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में डांस बार खोलने की इजाजत देते कुछ रियायतें दी है। वहीं इस पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जुड़ी 8 खास बातें...
 
- डांस बार में एरिया और ग्राहकों के बीच अब कोई दीवार नहीं होगी। महाराष्‍ट्र सरकार ने नियम तय किया था कि ग्राहक और डांसरों के बीच एक 3 फुट ऊंची दीवार बनाई जाए। इस दीवार की वजह से डांस तो देखा जा सकता था, मगर बार डांसर्स तक पहुंचा नहीं जा सकता था।
 
- कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसे क्षेत्र में धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से एक किलोमीटर की दूरी पर डांस बार होने का नियम तर्कसंगत नहीं है। इस फैसले में मुंबई में डांस बार की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। 
 
- ग्राहक बारबालाओं को टिप दे सकते हैं, मगर वे पैसे नहीं लुटा पाएंगे। 
 
- शीर्ष अदालत ने कहा कि डांसर और मालिक के बीच वेतन फिक्स करना सही नहीं है। ये अधिकार सरकार का नहीं, बल्कि मालिक और डांसर के बीच का है। 
 
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में डांस बार शाम 6 से 11.30 तक चल सकेंगे। इसके बाद डांस बार खुले नहीं रह सकेंगे। 
 
- 2016 के कानून मे डांस बार के लिए कड़ी शर्तें लगाई थीं, जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगाने की शर्त भी थी। कोर्ट ने डांस बार में सीसीटीवी लगाने के नियम को भी खारिज कर दिया। 
 
- डांस बार में आर्केस्ट्रा पर कोई रोक नहीं।
 
- अदालत ने साफ कहा कि डांस बार में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए।

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