नई दिल्ली। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि आधार को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है। नियामक ने बीमा कंपनियों से इस सांविधिक नियमों का अनुपालन करने को कहा है।
इरडा ने कहा कि मनी लांड्रिंग रोधक (रिकार्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है।
इरडा ने सभी जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों को भेजी सूचना में कहा है कि उन्हें इस निर्देश का क्रियान्वयन बिना विलंब के करना होगा। (भाषा)