Abu Salem's helper sent to jail : लखनऊ की एक विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने 1997 में गैंगस्टर अबू सलेम (Abu Salem) और उसकी पत्नी को फर्जी पासपोर्ट (fake passport) प्राप्त करने में मदद करने के लिए 2 साल पहले दोषी ठहराए जाने के खिलाफ पासपोर्ट एजेंट की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अधिकारियों ने नई दिल्ली में बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने मोहम्मद परवेज आलम को जेल भेज दिया है।
फर्जी पासपोर्ट को लेकर मामला दर्ज : अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)के विशेष कार्यबल ने 16 अक्टूबर, 1997 को सलेम के खिलाफ अकील अहमद आजमी और सबीना आजमी के नाम से फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पासपोर्ट एजेंट की सेवाओं का उपयोग करके सलेम और उसकी पत्नी की नई पहचान बनाई गई।
सलेम को देश से भागने में मदद की : उन्होंने बताया कि आजमगढ़ के सराय मीर निवासी आलम, सलेम का परिचित था। उसने विस्फोटों के बाद पहचान छिपाकर देश से भागने में सलेम की मदद करने के लिए अपनी लिखावट में पासपोर्ट फॉर्म भरे थे। अधिकारियों ने बताया कि 6 जुलाई, 1993 को लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय से क्रमश: अकील अहमद आजमी और सबीना आजमी की फर्जी पहचान के तहत सलेम और जमानी को फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने में आलम ने मदद की।
एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2 साल पहले मामले में आलम और सलेम को दोषी ठहराया था और विभिन्न अपराधों के तहत 2 से 3 साल की सजा सुनाई थी। आलम ने सजा को अपीलीय अदालत में चुनौती दी थी।(भाषा)