अध्यादेश के तहत ई-सिगरेट और ई-हुक्का से जुड़े नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 1 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपराध के दोहराव पर 3 साल की सजा व 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। भंडारण समेत ई-सिगरेट से जुड़ीं अन्य सभी गतिविधियां भी संज्ञेय अपराध होंगी।