राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 10 अप्रैल 2024 (11:19 IST)
arvind kejriwal news in hindi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। वे अब हफ्ते में 2 बार ही वकीलों से मुलाकात कर पाएंगे।

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मुख्‍यमंत्री केजरीवाल की तरफ से जेल में वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग वाली याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
 
इस बीच केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध कराने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष बुधवार को इसका उल्लेख किए जाने की संभावना है।
 
लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। 
 
अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था।
 
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते समय निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसके छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।
 
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
 
धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 
Edited by : Nrapendra Gupta 

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