मंत्रालय के दावों को खारिज करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने कहा कि एक आरटीआई आवेदक ने लुकआउट नोटिस के लिए केवल मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की प्रतियां मांगी हैं। भार्गव ने कहा कि हालांकि मंत्रालय का कहना है कि सर्कुलर गोपनीय दस्तावेज है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।