चीफ जस्टिस रमण बोले, अब निजी हित याचिका में बदल गई है PIL

शनिवार, 30 अप्रैल 2022 (12:57 IST)
नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने अदालतों में महत्वहीन याचिकाएं दाखिल किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित याचिका की अवधारणा अब निजी हित याचिका में बदल गई है। कभी-कभी परियोजनाओं को रोकने या सार्वजनिक प्राधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
 
प्रधान न्यायाधीश ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कानून और संविधान का पालन करना सुशासन की कुंजी है।
 
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि महत्वहीन याचिकाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए, जनहित याचिका की अर्थपूर्ण अवधारणा कभी-कभी निजी हित याचिका में बदल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनहित याचिका ने जनहित में बहुत काम किया है। हालांकि, कभी-कभी परियोजनाओं को रोकने या सार्वजनिक प्राधिकरणों पर दबाव बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
 
Koo App
PM Narendra Modi inaugurates the Joint Conference of CM of the States & Chief Justices of High Courts “Our vision in Amrit Kaal should be of such a judicial system in which there is easy justice, speedy justice, and justice for all” Read here: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1821517 - PIB India (@PIB_India) 30 Apr 2022
उन्होंने कहा कि आजकल, जनहित याचिका उन लोगों के लिए एक औजार बन गई है, जो राजनीतिक मामलों या कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता को सुलझाना चाहते हैं। दुरुपयोग की आशंका को समझते हुए, अदालतें अब इस पर विचार करने में अत्यधिक सतर्क हैं। (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी