पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) एम हर्षवर्धन ने कहा कि हमने राजेंद्र नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही) और धारा 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक हमने दो लोगों-कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार किया है।
एक्शन में मेयर : राष्ट्रीय राजधानी के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से तीन अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने रविवार को निर्देश दिया कि बेसमेंट में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
ओबेरॉय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भवन उपनियमों का उल्लंघन हैं और मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने इस बात की भी जांच कराने की मांग की कि क्या इस घटना के लिए एमसीडी का कोई अधिकारी जिम्मेदार है।