Delhi Government's instructions: दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग को महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए नियम में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है, लेकिन यह केवल उनकी सहमति से ही किया जाएगा। राज निवास के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित प्रमुख योजनाओं 'व्यापार करने में आसानी' और 'अधिकतम शासन - न्यूनतम सरकार' से संबंधित विभिन्न पहलुओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना (V.K. Saxena) ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta,) के साथ मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
विभाग को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करने का भी निर्देश दिया गया ताकि अधिनियम के लागू होने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या एक से बढ़ाकर 10 की जा सके तथा दुकानों/प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालित होने की अनुमति दी जा सके। दिल्ली अग्निशमन विभाग को तीसरे पक्ष से ऑडिट के लिए एजेंसियों को पैनल में शामिल करने के लिए कहा गया है।
अधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 और 33 सहित कई धाराएं और प्रावधान शहर के किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके कारण भूमि का हस्तांतरण, बिक्री और दाखिल खारिज लगभग असंभव हो गया है। उन्होंने बताया कि विभाग को अधिनियम और विशिष्ट प्रावधानों पर नए सिरे से विचार करने को कहा गया है।(भाषा)