चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह (धनुष-बाण) पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे नेदिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को अलग-अलग चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा था।