CM Kejriwal does not get relief from High Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उन्हें हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।
शर्तों के साथ मिली थी जमानत : राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें कहा गया था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि ईडी ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
21 मार्च से जेल हैं केजरीवाल : आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ समय के लिए चुनाव के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत मिली। वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि उच्च न्यायालय ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती। निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। (भाषा/एजेंसी)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala