Anil Ambani News: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने स्वच्छ ऊर्जा एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अनिल अंबानी (Anil Ambani) समूह की कंपनी रिलायंस पॉवर लिमिटेड को 3 साल के लिए नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। कंपनी ने मंगलवार को नई दिल्ली में यह जानकारी दी।
रिलायंस एनयू बीईएसएस ने मनीला सिटी, मनीला, फिलिपीन्स में स्थित अपनी इकाई के जरिए फर्स्टरैंड बैंक द्वारा कथित रूप से जारी बैंक गारंटी जमा की थी। विस्तृत जांच के बाद इस बैंक की भारतीय इकाई ने कहा कि फिलिपीन्स में बैंक की ऐसी कोई शाखा मौजूद नहीं है जिसके कारण सेकी ने माना कि बैंक गारंटी फर्जी थी।(भाषा)