अधिकारी ने बताया, 'उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डीडीए अध्यक्ष के रूप में आदेश दिया है कि डीडीए के तत्कालीन सदस्य (वित्त) और तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) के अलावा नौ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण नियमावली, 2013 में वित्तीय हेराफेरी और कोडल औपचारिकताओं के उल्लंघन मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की जाए।'
नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों में एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकारी वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत थे।
'पूर्ण पेंशन लाभ को स्थायी रूप से वापस लेने' के फैसले पर अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने 'गंभीर कदाचार और राजकोषीय नुकसान' को देखते हुए कठोर कदम उठाया है। हालांकि, डीडीए ने राशि का केवल 25 प्रतिशत काटने की सिफारिश की थी।
उपराज्यपाल द्वारा आदेश में कार्रवाई का सामना करने वाले अधिकारियों में तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) अभय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सदस्य (वित्त) वेंकटेश मोहन, मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) ओम प्रकाश, अधीक्षण अभियंता (सेवानिवृत्त) नाहर सिंह, ईई (सेवानिवृत्त) जेपी शर्मा, उप. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) (सेवानिवृत्त) पीके चावला, सहायक लेखा परीक्षक (एएओ) (सेवानिवृत्त) जसवीर सिंह, एएडी (सेवानिवृत्त) एससी मोंगिया, अतिरिक्त अभियंता (एई) (सेवानिवृत्त) एससी मित्तल, अतिरिक्त अभियंता (एई) (सेवानिवृत्त) आरसी जैन, और अतिरिक्त अभियंता (एई) (सेवानिवृत्त) दिलबाग सिंह बैंस शामिल हैं।