नई दिल्ली। साड़ी पहनी हुई महिला को दिल्ली के अकीला रेस्टॉरेंट में प्रवेश की अनुमति न देने पर विवाद शुरू होने के बाद दक्षिणी निगम ने फैसला लिया गया है कि यदि अब से किसी होटल-रेस्टॉरेंट ने महिलाओं को साड़ी पहनकर अपने यहां आने से रोका तो उनको 5 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। रेस्टॉरेंट मालिक को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब उसके पास वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नहीं होने के कारण उसे रेस्टॉरेंट बंद करना पड़ा है।
निगम द्वारा रेस्टॉरेंट के जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता लगा कि रेस्टॉरेंट के पास वैध लाइसेंस ही नहीं है जिसके कारण उसे बंद करने का क्लोजर नोटिस जारी कर दिया गया। इसके बाद अकीला रेस्टॉरेंट की ओर से कुणाल छाबड़ा ने यह कबूल किया है कि उनके पास रेस्टॉरेंट चलाने के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं है। वहीं जब तक उन्हें लाइसेंस नहीं मिल जाता, तब तक वे इसे बंद रखेंगे। हालांकि हेल्थ लाइसेंस के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है।
दरअसल कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दत्त ने यह मुद्दा उठाते हुए यह प्रस्ताव डाला था जिसके बाद बुधवार को दक्षिणी निगम की सदन की बैठक में भाजपा सहित आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने भी सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति जताई कि साड़ी भारतीय पारंपरिक परिधान है। भारतीय संस्कृति में साड़ी का अपना एक पवित्र व धार्मिक महत्व है। किसी महिला को कोई भी और किसी भी जगह पर साड़ी पहनने से नहीं रोक सकता। कुछ दिन पहले एक महिला अकीला रेस्टॉरेंट में पहुंची थी जिन्हें सिर्फ इसलिए होटल के अंदर आने के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि वह साड़ी पहनी हुई थी। मामले के सामने आने के बाद यह विवाद खड़ा हुआ और होटल के प्रति सोशल मीडिया पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था।