सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की नवीनतम कार्रवाई उन 7 यात्रियों को विमान में सवार नहीं होने देने से संबंधित है। उन यात्रियों ने 6 सितंबर को बेंगलुरु से पुणे के लिए टिकट लिया था। जिस विमान को उड़ान संचालित करनी थी, उसे विदेशी वस्तु क्षति और प्रतिस्थापन विमान के कारण रोक दिया गया था। इसमें 9 गैर-परिचालन सीटें थीं जिसके परिणामस्वरूप 7 यात्रियों को चढ़ने से रोक दिया गया।
सूत्र ने बताया कि जवाब में एयरलाइन ने सही सीट नहीं होने के कारण 7 यात्रियों को सवार होने की अनुमति नहीं देने को उचित ठहराया था। कंपनी ने कहा कि उसने बिना मुआवजे के एक वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की थी। सूत्र ने कहा कि डीजीसीए ने एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि मामले में समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती थी। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि उसे डीजीसीए से आदेश मिला है।(भाषा)