हाथरस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बताया भयावह, UP सरकार से पूछे सवाल
मंगलवार, 6 अक्टूबर 2020 (14:16 IST)
नई दिल्ली। Hathras news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के हाथरस के कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में उत्तरप्रदेश सरकार को कुछ बिंदुओं पर हलफनामा दायर करने का मंगलवार को निर्देश दिया और सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को भयावह बताया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से हलफनामा देकर यह बताने को कहा कि वह मामले के गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है तथा क्या पीड़ित परिवार ने कोई वकील चुना है? न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि हाथरस मामले की जांच सही तरीके से चले।
सीबीआई जांच के लिए हलफनामा : उत्तरप्रदेश सरकार ने हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच के निर्देश देने का सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया है तथा कहा है कि इस घटना के बहाने कुछ मीडियाकर्मी और राजनीतिक दल जातीय और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के कुत्सित प्रयास में जुटे हैं।
योगी सरकार ने हाथरस मामले की सुनवाई से पहले ही बगैर नोटिस के ही अपनी ओर से मंगलवार सुबह एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया है कि हाथरस कांड के बहाने राज्य सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, टीवी और प्रिंट मीडिया पर आक्रामक अभियान चलाए गए।
राज्य सरकार ने कहा कि कुछ मीडियाकर्मी और राजनीतिक दलों के लोगों ने हाथरस कांड के बहाने अपने निहित स्वार्थ के लिए जातीय और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
हलफनामा में कहा गया है कि चूंकि यह मामला पूरे देश के आकर्षण के केंद्र में आ गया है, इसलिए इसकी केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। योगी सरकार ने हाथरस केस में हलफनामा दायर कर शीर्ष अदालत को सीबीआई जांच का निर्देश देने की मांग की।
यूपी सरकार ने मामले में अब तक हुई जांच का विस्तृत ब्योरा कोर्ट को सौंपा और दावा किया कि कुछ निहित स्वार्थ निष्पक्ष न्याय के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। शीर्ष अदालत से सीबीआई जांच की निगरानी करने का भी आग्रह किया गया है।
हलफनामा में कहा गया है कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है ताकि निहित स्वार्थों की ओर से फैलाए जा रहे झूठ और प्रपंच से पर्दा उठ सके। (एजेंसियां)