नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कालेधन का पता लगाने और कर चोरी के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से नई इनामी योजना 'आयकर भेदिया इनाम स्कीम 2018' शुरू करने की घोषणा की है जिसमें आयकर चोरी की जानकारी देने वालों को 50 लाख रुपए तक तथा विदेशों में आय जमा करने या संपत्ति के बारे में जानकारी देने वालों को पांच करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा।
विभाग ने शुक्रवार को बताया कि यह योजना वर्ष 2007 में शुरू किए गए स्कीम के स्थान पर लाई गई है। उसने कहा कि संशोधित स्कीम के तहत उस व्यक्ति को 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा जो बड़ी मात्रा के आयकर चोरी या संपत्ति अर्जित करने के बारे में विभाग के जांच निदेशालय के नामित अधिकारियों को विशेष जानकारी देगा और जिस पर आयकर कानून 1961 के तहत कार्रवाई की जा सकती हो।
सरकार ने कालेधन का पता लगाने के लिए कालाधन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) एवं कराधान कानून 2015 को लागू किया है जिसके तहत भारत में कर चुकाने वालों द्वारा विदेशों में अर्जित संपत्ति की जांच करने, उस पर कर वसूलने के साथ ही जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत आय और संपत्ति के बारे में जानकारी देने वालों को नई योजना के तहत पांच करोड़ रुपए तक का इनाम मिलेगा।
इस योजना के तहत आयकर विभाग के महानिदेशक (जांच) या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को विशेष सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके तहत विदेशी नागरिकों को इनाम दिया जा सकता है और जानकारी देने वालों के बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा और यह बहुत ही गोपनीय रखा जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयकर विभाग के कार्यालयों और उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। (वार्ता)