नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को 23 से 31 जुलाई तक ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा करने की सोमवार को अनुमति प्रदान कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उन्हें उन्हीं शर्तों का पालन करना होगा जो पहले के आदेश में लगाई गई थीं।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने कार्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के इस कथन पर विचार किया कि वह व्यक्तिगत कारणों से इन देशों की यात्रा चाहते हैं और उन्हें कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी जाए।
पीठ ने कहा कि कार्ति को विदेश से लौटने पर अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय के पास जमा कराना होगा। कार्ति एयरसेल - मैक्सिस सौदा, आईएनएक्स मीडिया और धनशोधन जैसे मामलों में कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायालय द्वारा कार्ति की पहले की यात्राओं में लगाई गई शर्तें प्रभावी रहने दी जानी चाहिए।