इससे पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की अनुमति दे दी गई है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव (47) को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। भारत की अपील पर मई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी थी।
बहरहाल, सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान पहले सिर्फ जाधव की पत्नी को वीजा प्रदान करने पर सहमत हुआ था, लेकिन भारत ने कहा था कि जाधव की मां को भी वीजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि हमने पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के विषय को भी उठाया था।