मालेगांव धमाके में सांसद प्रज्ञा ठाकुर की अदालत में पेशी, NIA जज को दिया यह जवाब

शुक्रवार, 7 जून 2019 (14:25 IST)
मुंबई। भोपाल की नवनिर्वाचित भाजपा सांसद एवं 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुक्रवार को यहां एनआईए की विशेष अदालत में पेश हुईं। भोपाल से पिछले महीने लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद प्रज्ञा की अदालत में यह पहली पेशी है। 
 
सुनवाई के दौरान एनआईए के विशेष जज ने साध्वी से पूछा कि अब तक जांच किए गए सभी गवाहों ने कहा है कि 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस बारे में आपका क्या कहना है?' साध्वी ने कहा- 'मुझे नहीं पता।' 11 साल पुराने विस्फोट मामले में एनआईए अदालत में मुकदमा चल रहा है। पिछली बार वह गत अक्टूबर में आरोप तय किए जाने के समय अदालत में पेश हुई थीं। 
 
विशेष एनआईए न्यायाधीश वीएस पडालकर ने पिछले महीने प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी आरोपियों को सप्ताह में कम से कम एक बार अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश ने तब कहा था कि केवल ठोस कारण दिए जाने पर ही पेशी से छूट दी जाएगी।
 
विशेष अदालत ने सोमवार को ठाकुर की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने इस हफ्ते पेशी से छूट की मांग की थी। उन्होंने इस आधार पर छूट मांगी थी कि उन्हें संसद में अपने निर्वाचन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि मामले में इस चरण में उनकी मौजूदगी आवश्यक है।
 
वकील प्रशांत मागू ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और भोपाल से मुंबई आने में असमर्थ हैं। अदालत ने उन्हें उस दिन पेशी से छूट दे दी और कहा कि वह उसके समक्ष शुक्रवार को पेश हों। न्यायाधीश ने कहा था कि आज से छूट दी जाती है। लेकिन उन्हें शुक्रवार को पेश होना होगा, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। 
 
ठाकुर की करीब सहयोगी उपमा ने बताया कि सांसद को बुधवार की रात पेट में तकलीफ के चलते भोपाल में अस्पताल में भर्ती कराया गया और गुरुवार की सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई। अदालत मामले में गवाहों की गवाही दर्ज कर रही है। मामले में ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात लोग आरोपों का सामना कर रहे हैं।
 
उल्लेखनीय है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास हुए बम विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। 

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