नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी के पीतमपुरा के मैक्स अस्पताल को 10 साल के बच्चे तथा उसके माता-पिता को 30 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अस्पताल में बच्चे के जन्म के समय लापरवाही के कारण उसके बाएं हाथ में स्थाई तौर पर समस्या रहने के कारण आयोग ने यह निर्देश दिया है।
आयोग ने सोनीपत के रितेश कुमार गर्ग, आरती गर्ग और उनके बेटे कुश गर्ग को हुई समस्या और मानसिक पीड़ा को लेकर 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा अस्पताल को 5 लाख रुपए बच्चे की मां को देने को कहा गया।