न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने केन्द्र, राज्य सरकार और रॉय की टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों एमटीएनएल और वोडाफोन से कहा है कि वे हफलनामा दायर कर बताएं कि क्या एजेंसियों द्वारा मुकुल रॉय के फोन की निगरानी की जा रही है या फिर उनके फोन कॉल को पकड़ा जा रहा है। अदालत ने कहा कि यदि ऐसा किया जा रहा है तो एक सील बंद लिफाफे में इसका कारण भी बताया जाए।