प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि हालांकि पुलिस को लगता है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कुछ पहलुओं की प्रारंभिक जांच किए जाने की जरूरत है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सॉलिसिटर आप जानते हैं, हम दूसरे पक्ष को सुने बिना और जब तक हमारे पास कुछ तथ्य न हों, कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो भी बात है उसे शुक्रवार को अदालत के समक्ष रखें। मेहता ने कहा कि ऐसी धारणा कायम न होने दें कि अदालत के कहने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
पहलवानों ने दावा किया कि सिंह तथा उनके करीबी सहयोगियों द्वारा कई मौकों पर यौन, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किए जाने के बाद उन्होंने (पहलवानों ने) इस तरह के कृत्य के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत जुटाई और आरोपियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गईं।
कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की सरकार से मांग करते हुए यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने मंगलवार को कहा था कि सिंह को गिरफ्तार करने तक वे जंतर-मंतर से नहीं जाएंगे। सिंह भाजपा के सांसद भी हैं।(भाषा/वेबदुनिया)