डीजीसीए ने मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ नॉन शिड्यूल्ड ऑपरेटरों का इस्तेमाल प्रतिबंधित नोटों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए किया जा रहा है, विशेषकर ऐसी हवाई पट्टियों से जहां यात्रियों के सामान के स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं है।
सर्कुलर के अनुसार, वर्ष 2010 के विमानन सुरक्षा आदेश के तहत किसी भी नॉन ऑपरेशन क्षेत्र या स्क्रीनिंग की सुविधा रहित हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों से उड़ान भरने या वहांं उतरने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। ऐसी जगहों पर 10 या उससे कम सीट वाले विमानों हेलीकॉप्टरों की उड़ान से पहले यात्रियों के सामान की जांच की जिम्मेदारी पायलट इंचार्ज की होगी।
उल्लेखनीय है कि खुफिया जानकारी के आधार पर नागालैंड के दिमारपुर में एक निजी चार्टर्ड विमान से उतरे एक व्यक्ति के पास से 3.5 करोड़ रुपए मूल्य के पुराने नोट बरामद किए गए थे। विमान ने हरियाणा के हिसार से उड़ान भरी थी। इसके कुछ दिन बाद ही एक अन्य घटना में कोलकाता से दिमापुर गए एक व्यक्ति के पास से पांच लाख रुपए मूल्य के पुराने नोट बरामद किए गए थे। (वार्ता)