प्रयागराज। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने हिन्दू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए मथुरा ईदगाह परिसर के सर्वे की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है।
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि याचिका में तीन कोर्ट कमिश्नर के पैनल की मांग की थी। हालांकि सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे और यह सर्वे किस इलाके में किया जाएगा, इस पर निर्णय अदालत 18 दिसंबर को करेगी। हालांकि आज कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दे दिया है।
दरअसल, कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर अदालत ने ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था। प्रतिवादी पक्षों ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति जताई थी।
उल्लेखनीय है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद सभी 18 केसों से संबंधित वादियों और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था।