पीठ ने यह अनुमति रविचंद्रन की याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदान की, जिसमें उसने तमिलनाडु के गृह सचिव को उसे लंबी छुट्टी या एक महीने की साधारण छुट्टी (पैरोल) प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की थी, ताकि वह अपनी परिवारिक संपत्ति के बंटवारे के सिलसिले में विरुद्धनगर जिले के अरुप्पकुट्टई में अपने परिवार के पास जा सके।
न्यायालय ने उसे किसी भी प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों से मुलाकात न करने और मीडिया से बात न करने की शर्त पर पैरोल दिया है। रविचंद्रन पिछले 26 साल से जेल में बंद है और उसे तीन बार पैरोल दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को चेन्नई के श्रीपेरम्बदूर में लिट्टे की आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। (वार्ता)