नई दिल्ली। वस्तु व सेवा कर बिल (GST Bills) में हेरफेर करने वालों को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम (CBIC) अब सख्त हो गया है। सीबीआईसी की ओर से जारी किए गए ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार अब अगर किसी ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी की तो सीधे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा।