डीजीसीए ने पिछले साल 16 दिसंबर से सभी घरेलू हवाई अड्डों पर वायु वहन शुल्क बढ़ा दिए थे। इसके अलावा सभी गैर महानगरीय हवाई अड्डों पर यात्री सेवा शुल्क, प्रयोगकर्ता विकास शुल्क के अलावा लैंडिंग, पार्कगि और हाउसिंग शुल्क में बढ़ोतरी की थी।
डीजीसीए की पिछले शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी हवाई अड्डों पर हवाई नौपरिवहन से संबंधित शुल्क और एएआई के गैर प्रमुख हवाई अड्डों पर सभी घरेलू उड़ानों के लिए शुल्क 16 दिसंबर, 2016 से पहले के स्तर पर आ जाएंगे। नई शुल्क दरें एक जुलाई से अगले साल 31 मार्च तक के लिए होंगी। (भाषा)