ग्रेच्युटी से संबंधित विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित किया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई थी जिसे देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए करने के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। (वार्ता)