नई दिल्ली। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के शुक्रवार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिल सकेगी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं भी 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।
केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2018 के गुरुवार से लागू होने के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह ही ग्रेच्युटी मिलनी आरंभ हो जाएगी।
ग्रेच्युटी से संबंधित विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित किया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई थी जिसे देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए करने के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। (वार्ता)