नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बिगड़ते हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को तत्काल सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोग अपनी शिकायतें वहां दर्ज करा सकें।
इसी के साथ एनजीटी के आदेश पर मुहर लगाते हुए अब देश की शीर्ष अदालत ने भी दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट बनाने को कहा है ताकि उन्हें जब्त किया जा सके।
कोर्ट ने CPCB से सोशल मीडिया अकाउंट खोलने को कहा है ताकि लोग शिकायतें दर्ज करा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को बेहद गंभीर स्थिति करार दिया है।
गौरतलब है कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।