नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि सर्वश्रेष्ठ होने के मुकाबले अनोखा होना बेहतर है। आधार समाज के वंचित तबके को सशक्त बनाता है और उन्हें पहचान देता है। न्यायमूर्ति सीकरी ने फैसले में कहा कि डुप्लीकेट आधार कार्ड प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। जानिए कहां जरूरी होगा आधार नंबर और कहां नहीं-
यहां जरूरी होगा आधार नंबर
* पैन कार्ड बनाने के लिए जरूरी होगा आधार।
* आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर जरूरी।
* लाभकारी सरकारी योजनाओं के लिए और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए भी आधार जरूरी होगा।
अब ये नहीं मांग सकेंगे आधार नंबर
* बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आधार नंबर जरूरी नहीं होगा। प्रायवेट बैंकें भी आधार की मांग नहीं कर सकतीं। * मोबाइल सिम के लिए आधार जरूरी नहीं। सिम के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकतीं।
* स्कूल में प्रवेश के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। अब स्कूली प्रवेश के समय आधार की मांग नहीं कर सकते।
* CBSE, NEET, UGC की परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा।
* 6-14 साल से कम के बच्चों के पास आधार नहीं होने पर उसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली जरूरी सेवाओं से वंचित नही किया जा सकता है।