डिजिटल अरेस्ट मामलों पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार और CBI से मांगा जवाब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (17:41 IST)
Supreme Court expresses concern over digital arrest cases : उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर एक बुजुर्ग दंपति को 'डिजिटल अरेस्ट' कर उनसे 1.05 करोड़ रुपए की उगाही की घटना को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर फर्जी न्यायिक आदेशों के माध्यम से नागरिकों को 'डिजिटल अरेस्ट' करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए इस संदर्भ में केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है। 
 
खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर एक बुजुर्ग दंपति को 'डिजिटल अरेस्ट' कर उनसे 1.05 करोड़ रुपए की उगाही की घटना को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर फर्जी न्यायिक आदेशों के माध्यम से नागरिकों को 'डिजिटल अरेस्ट' करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए इस संदर्भ में केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।
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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने देशभर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर शुक्रवार को चिंता जताई और 73 वर्षीय महिला द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई को लिखे पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए मामले में केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा।
 
पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों समेत निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्‍च न्‍यायालय के आदेशों और न्यायाधीशों के हस्ताक्षरों की जालसाजी करना न्यायिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास और आस्था पर कुठाराघात है। जिसमें जालसाज खुद को फर्जी तरीके से किसी सरकारी एजेंसी या पुलिस का अधिकारी बताकर लोगों पर कानून तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकाते हैं।
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पीठ ने कहा, हमारा मानना ​​है कि न्यायिक दस्तावेजों की जालसाजी, निर्दोष लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों से जबरन वसूली/लूट से जुड़े आपराधिक उपक्रम का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच समन्वित प्रयासों और कार्रवाई की आवश्यकता है। पीठ ने हरियाणा सरकार और अंबाला साइबर अपराध विभाग को बुजुर्ग दंपति के मामले में अब तक की गई जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
Edited By : Chetan Gour

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