यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा, यूजीसी के संज्ञान में आया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रहा है और विद्यार्थियों को प्रवेश मुक्त एवं दूरस्थ अध्ययन (ओडीएल) पाठ्यक्रमों में यूजीसी की मंजूरी लिए बिना दे रहा है जो उसके द्वारा बनाए गए यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) नियम-2017 और इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों व यूजीसी (मुक्त, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा) नियमावली-2020 का पूर्ण उल्लंघन है।
आयोग ने कहा, अन्नामलाई विश्वविद्यालय को ओडीएल स्वरूप में किसी भी पाठ्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति शैक्षणिक सत्र वर्ष 2014-15 के बीच के लिए ही थी और उसके बाद ओडीएल के तहत उसके द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी भी पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं है।
जैन ने कहा, आम जनता, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों को इस सार्वजनिक नोटिस के जरिए आगाह किया जाता है कि वह तमिलनाडु स्थित अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा ओडीएल माध्यम से पेशकश किए जा रहे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लें।