नई दिल्ली। सरकार विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क करेगी और उसकी नीलामी करके सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी और अपराधी को किसी भी अदालत में बचाव का रास्ता नहीं मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने या जब्त करने संबंधी कानून के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई। इसके तहत भगोड़ा आरोपी किसी सिविल अदालत में अपना बचाव भी नहीं कर सकेगा।
सूत्रों ने बताया कि इस अध्यादेश से सरकारी एजेंसियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क या जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। अध्यादेश के जरिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 में संशोधन कर एक 'विशेष अदालत' का प्रावधान किया जाएगा।
किसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अधिकार इस विशेष अदालत के पास होगा। इसके बाद अपराधी की निजी संपत्ति तथा गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। जब्ती के बाद एक प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी, जो जब्त या कुर्क संपत्ति का प्रबंधन करेगा और उसकी नीलामी कर सकेगा। (वार्ता)