नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप की नई निजता नीति के मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी है। व्हाट्सऐप और फेसबुक द्वारा निजता के हनन के मामले पर उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि निजता के अधिकार पर नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है और उसका फैसला अभी नहीं आया है।
व्हाट्सएप की निजता नीति के खिलाफ कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया शेठी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें फेसबुक और व्हाट्सऐप को अपनी नीति में बदलाव करने को कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि नई नीति लागू करना पूरी तरह से उपभोक्ताओं की निजता का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद यह मामला शीर्ष अदालत पहुंचा है। न्यायालय ने फेसबुक और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा था। दरअसल सितंबर 2016 में व्हाट्सऐप की नई नीति आई थी, जिसके तहत व्हाट्सऐप उपभोक्ताओं के डाटा का इस्तेमाल फेसबुक अपने व्यावसायिक फायदे के लिए कर सकता है। (वार्ता)