सबसे वरिष्ठ सदस्य को जिम्मेदारी : प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए कोई संवैधानिक नियम नहीं बनाए गए हैं। हालांकि परंपरागत तौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को यह जिम्मेदारी दी जाती है। वरिष्ठता का अर्थ सदन की सदस्यता से होता है, न कि उम्र से। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित रहते हैं।
ALSO READ: क्यों महत्वपूर्ण है लोकसभा अध्यक्ष का पद?