अधिकारी ने कहा कि खान और महिला के पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354ए (यौन उत्पीड़न), 506 (आपराधिक धमकी देने), 509 (महिला के शील के अपमान की मंशा वाले शब्द, भाव या कृत्य), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 498ए (महिला के पति या पति के संबंधी द्वारा उसके साथ क्रूरता करने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।