वर्तमान में बैंक प्रत्येक रविवार के अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं। राज्य के वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है, राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में काम करने वाली सभी बैंक शाखाओं के मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून,1881 के तहत मौजूदा दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होगा।
इसमें कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से अमल में आ जाएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) के राज्य सचिव संजय दास ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के 2,000 से अधिक कर्मचारी राज्य में कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं।(भाषा)