मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से फिर से खुलने के लिए तैयार सिनेमा हॉल, सभागार और नाटक आयोजित करने वाले थिएटर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है जिसमें उन्हें आधी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। दर्शकों को हमेशा मास्क पहनना होगा और हॉल के अंदर, शौचालय और अन्य स्थानों पर सैनेटाइजर की व्यवस्था होगी। एसओपी के मुताबिक कि दर्शकों को टीका लगवाना चाहिए और आरोग्य सेतु ऐप पर उनके स्वास्थ्य की स्थिति सुरक्षित होना चाहिए। वातानुकूलित सिनेमा हॉल में तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और नमी का स्तर 40 से 70 प्रतिशत के बीच बनाए रखना होगा।