पुलिस ने कहा कि कॉल और संदेशों के सत्यापन के बाद आरोपी उपनिरीक्षक के खिलाफ फिरोजपुर झिरका थाने में गुरुवार शाम भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील कृत्य), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।