राज्य में पंचायत चुनाव नौ फरवरी को शुरू होगा और मतदान चार चरणों में 21 फरवरी तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त रमेश कुमार ने अपने आदेश में कहा कि आयोग ने उपचारात्मक कार्रवाई के लिए विभिन्न विकल्पों व परिप्रेक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और संविधान के अनुच्छेद 243के में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस महानिदेशक को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री को ग्राम पंचायत चुनाव खत्म होने तक घर में ही नजरबंद रखने का निर्देश दिया।
निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक, मंत्री ने गुरुवार को कलेक्टरों और निर्वाचन अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे सनकी निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों का पालन न करें और अगर वे ऐसा करते हैं तो चुनाव के बाद ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा।
रेड्डी ने कहा, मैं इसका विरोध नहीं करता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं खामोश करने लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा तेदेपा सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू से मिलीभगत कर दिया गया आदेश संकेत देता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पागल हो गए हैं।उन्होंने कहा, लोग निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें सबक सिखाएंगे।(भाषा)