एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम 2017 में अनुच्छेद 168 क स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह केंद्र की ओर से इस वर्ष 31 मार्च को किए गए उपाय के अनुरूप है। बयान में कहा गया है कि इससे राज्य के लिए कर भुगतान की अंतिम अवधि बढ़ाने का अधिकार हो जाएगा।
राज्य सरकार इस योजना के तहत दूध से दुग्ध चूर्ण और मक्खन बनाने के लिए प्रति लीटर दूध पर क्रमश: 25 और 15 रुपए की सहायता की पेशकश करेगी। राज्य सरकार ने किसानों को खरीफ की बुवाई के लिए और ऋण सहायता दिलाने का भी फैसला किया है। यह सहायता कुछ ऐेसे किसानों को भी दिलाई जाएगी, जो अपना पिछला फसल ऋण नहीं चुका सके हैं। (भाषा)