पुलिस उपाधीक्षक रामजी लाल चौधरी ने कहा कि लड़की ने आरोप लगाए कि बृहस्पतिवार की शाम जब वह एक अस्पताल के निकट खड़ी थी तो बालू भील ने उसे अपनी मोटरसाइकल पर बिठा लिया और उसे एक जंगली इलाके में ले गया, जहां उससे बलात्कार किया।
पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार) और पोकसो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
एक अन्य घटना में एक लड़की ने पुलिस में शिकायत दी कि 22 वर्षीय व्यक्ति ने उससे बलात्कार किया, जो पड़ोसी जिले झालावाड़ का रहने वाला है। पुलिस ने कहा कि उसने आरोप लगाया कि आरोपी करीब 10 दिनों पहले दोपहर के वक्त उसके घर में घुसा और उसे अकेली पाकर उससे बलात्कार किया।