पीठ ने निर्देश दिया कि असहाय कुत्ता, जो मानवीय क्रूरता के कारण अपनी जान गंवा बैठा, के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर इस मामले को इन रि:ब्रूनो से पुकारा जाए।
अदालत ने इसी के साथ ही केंद्र, केरल सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड समेत विभिन्न संबंधित प्राधिकारों को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।