चेन्नई। सलेम के एक मंदिर की मादा हाथी, राजेश्वरी, को सोमवार मद्रास हाई कोर्ट की एक पीठ ने 'दया मृत्यु' देने की अनुमति दी है। पशु चिकित्सकों ने यह प्रमाणित किया है कि हाथी को ठीक नहीं किया जा सकता है और उसका जीवित रहना केवल उसे पीड़ा देगा।
मुरलीधरन ने यह भी कहा कि अगर ऐसे में हाथी को जिंदा रखा जाता है तो यह जानवरों के लिए क्रूरता अधिनियम, 1960 की रोकथाम का उल्लंघन होगा। इसलिए हाथी को दया मृत्यु देना ही सही है। करीब 10 वर्ष पहले राजेश्वरी की एक टांग टूट गई थी और उसे एक ट्रक की मदद से उठाया गया था।