पुलिस ने बताया कि लोगों को बाजारों, सैलून, नाई की दुकानों आदि पर जाना केवल निवास से 2 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित है। इस दौरान खरीदारी आदि के लिए इस दायरे से बाहर जाने पर मनाही है। इसी प्रकार मॉर्निंग वॉक और व्यायाम के उद्देश्य से घर से 2 किमी दूर के दायरे में जाने पर पाबंदी है। (सभी फोटो : गिरीश श्रीवास्तव)