बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 2020 की बोर्ड परीक्षा में बैठने और 9वीं एवं 11वीं कक्षा के छात्रों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त निकटवर्ती स्कूलों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। आदेश में कहा गया कि स्कूल ने यह भी कहा है कि धार्मिक संस्था को दी गई जमीन स्कूल परिसर का हिस्सा नहीं है। यह बयान राज्य शिक्षा विभाग के जांच परिणाम के विपरीत है। (भाषा)